पुलिस ने सहारा इंडिया के प्रमुख सहित 7 लोगों के खिलाफ किया धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मुरैना, संजय दीक्षित| पुलिस (Police) ने सहारा इंडिया (Sahara India) के प्रमुख सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है| कैलारस थाना फरियादी विष्णु कुमार पुत्र मुरारी लाल सिंगल निवासी बंगस मोहल्ला कैलारस ने रिपोर्ट में बताया है कि सहारा समूह (Sahara Group) द्वारा संचालित विभिन्न निवेश योजनाओं के द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा जारी की गई एफडीआर एवं आरडी का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रार्थी ने बताया कि सहारा इंडिया में विगत 10 वर्ष से कार्य किया था। सहारा कंपनी द्वारा संचालित विभिन्न सोसायटीओं में अपना स्वयं का निवेश और पैसा कंपनी के दिशा निर्देशों के अनुसार जमा कराया गया था। जिसके बदले में मुझे एलआईसी व पोस्ट ऑफिस की भांति धनराशि का कुछ आंशिक हिस्सा कंपनी के द्वारा कुछ वर्षों तक भुगतान किया गया। कंपनी पर भरोसा करते हुए मैंने अपने रिश्तेदारों की धनराशि कंपनी में निवेश कराई लेकिन कंपनी के द्वारा सन् 2014 से निवेशकों का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि निवेशकों की धनराशि हठधर्मिता अवधि बीत जाने पर भी उनका भुगतान न करते हुए आगे के लिए पुन निवेश कराया गया।

उन्होंने बताया निवेशकों का काफी समय से भुगतान ना होने की वजह से मेरे ऊपर भुगतान के लिए दबाव बनाया जा रहा है एवं गाली गलौज किया जाता है। परंतु मेरा पैसा कंपनी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया। संबंधित अधिकारियों को इस के बारे में जानकारी दी गई थी लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। मेरी उक्त रकम के अलावा मेरे द्वारा जोड़े गए 449 निवेशकों की एफडीआर व आईडी की रकम 1547 4129 रुपए मूल धनराशि अवधि पूर्ण में जमा करायी गयी थी। लेकिन सहारा इंडिया परिवार द्वारा मेरे पैसे हड़प कर उक्त पैसों का अनुचित लाभ लिया जा रहा है। मेरी पूर्ण संपति का मूल्य करीब 12 2868 222 रुपए है।

फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर जगदीश प्रसाद गुप्ता फ्रेंचाइजी प्रबंधक कैलारस, तुषार अग्रवाल सहारा फ्रेंचाइजी प्रबंधक सबलगढ़, जानेश शुक्ला तत्कालीन सेक्टर प्रबंधक कार्यालय मुरैना, दिग्विजय सिंह रीजनल मैनेजर भिंड, देवेंद्र सक्सेना एरिया मैनेजर इंदौर, वीके श्रीवास्तव टेरिटरी प्रबंधक वाराणसी उत्तर प्रदेश, ओपी श्रीवास्तव डिप्टी मैनेजिंग वर्कर सहारा इंडिया, सुब्रत राय चेयरमैन सहारा इंडिया ग्रुप हेड के विरुद्ध धारा 420,409 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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