मध्य प्रदेश के इस जिले में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या रहेगी छूट और पाबंदियां

मध्य प्रदेश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 मई तक कोरोना कर्प्यू का पालन करने की अपील की है वही दूसरी तरफ जिलों के हिसाब से कलेक्टरों (Collector) ने भी सख्ती करना शुरु कर दी है। अब शहडोल जिले में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) बढ़ाया गया है। संभवत: यह मध्य प्रदेश का पहला जिला है, जिसमें 31 मई तक लॉकडाउन रखा गया है।

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शहडोल कलेक्टर (Shahdol Collector)  और जिला मजिस्ट्रेट डॉ सतेन्द्र सिंह ने जिला आपदा प्रबंधन समिति बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए 8 मई की प्रातः 06 बजे से 31 मई 2021 के प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिला शहडोल के समस्त नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 8 मई 2021 प्रातः 6ः00 से दिनांक 31 मई 2021 की प्रातः 6ः00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू एवं पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)