स्मैक तस्कर को 03 वर्ष का सश्रम कारावास, 5000 रुपये का जुर्माना

Amit Sengar
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Sheopur Smack Smuggler : श्योपुर विशेष न्यायालय ने स्मैक तस्कर को 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश ने सुनाया है।

यह है मामला

विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाघव द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना पुलिस थाना बड़ौदा के तत्कालीन निरीक्षक जीवन लाल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पाण्डोला के गोराजी मंदिर के पास एक व्यक्ति पीले रंग की शर्ट पहने हुए अवैध स्मैक लेकर खड़ा है। इसके बाद अधिकारी को अवगत कराया और टीम के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे जहाँ बताए गए हुलिए का व्यक्ति दिखाई दिया और वह पुलिस फोर्स को देखकर भागने लगा जिसे घेरकर पकड़ा और उसने अपना नाम बंटी पुत्र श्याम गुर्जर निवासी पाण्डोला का होना बताया।

थाना प्रभारी द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाशी ली तो आरोपी बंटी गुर्जर की पैंट से एक कागज में लिपटी हुई प्लास्टिक की पन्नी के अन्दर भूरे रंग का पाउडर मिला, जाँच करने पर स्मैक मादक पदार्थ होना पाया गया जिसका वजन 11 ग्राम था। आरोपी को मौके पर से गिरफ्तार किया गया। तथा अपराध पंजीबद्ध कर बाद विवेचना उपरान्त आरोपी के विरूद्ध विशेष न्यायालय श्योपुर में एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश किया। विशेष न्यायालय श्योपुर द्वारा विधिवत विचारण के बाद बंटी पुत्र श्याम गुर्जर निवासी ग्राम पाण्डोला जिला श्योपुर को धारा-21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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