बिना अनुमति ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पर 10 हजार का जुर्माना, इंस्टीट्यूट सील

उज्जैन|योगेश कुल्मी| कोरोना संकट (Corona Crisis) के बीच प्रशासन से अनुमति लिए बिना आयोजन करना भारी पड़ सकता है| प्रदेश के उज्जैन (Ujjain) में बिना अनुमति ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पर निजी इंस्टीट्यूट व मकान मालिक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है|

गुरूवार को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में बिग बाजार के पास निजी इंस्टीट्यूट इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्रा.लि. फैशन कंसल्टेंट सेन्टर पर बिना अनुमति के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने और 150 लोगों को इकट्ठा करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर कंपनी मैनेजर रोहित लोगवाल और सम्पत्ति मालिक अखिलेश खन्ना पर 10-10 हजार रुपये इस प्रकार कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया| इसके साथ ही प्रशासन ने इंस्टिट्यूट को सील कर दिया है।

अपर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्पॉट फाईन की कार्यवाही एएसएलआर पूनम शेखावत, स्क्वाड टीम सदस्य राजश्री सांखले, शुभि खंडेलवाल एवं योगेश गोडाले द्वारा कार्यवाही की गई।

बिना अनुमति ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पर 10 हजार का जुर्माना, इंस्टीट्यूट सील

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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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