जयपुर, डेस्क रिपोर्ट।Old Pension Scheme. राजस्थान में नई पेंशन स्कीम को खत्म कर एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, इस संबंध में वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत पुरानी पेंशन लागू करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब राज्य के 5.5 लाख सरकारी कर्मचारियों (Rajasthan Government Employees-Employees) को रिटायरमेंट पर वेतन की 50 फीसदी ही पेंशन मिलेगी।
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राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है वही जिस नियम से कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई थी, उसे भी खत्म कर दिया है। वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं।योजना लागू होने से सालाना 19 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
बता दे कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दी थी, इसके बाद सभी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लाभों के पात्र होंगे और उन्हें स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी मिलेगी।खास बात ये है कि 31 मार्च, 2022 से पहले जो कर्मचारी अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी इस नियम के हिसाब से पेंशन के लाभ इस साल अप्रैल से दिए जाएंगे।
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गौरतलब है कि बीते महीनों राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी।वही सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर कहा था कि 1 अप्रैल 2022 से NPS वाले कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद होगी। इसके तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन से हर माह होने वाली ₹10 की कटौती को अगले महीने से खत्म कर दिया गया है, अब तक जो भी पैसा कटा है उसका 10% भी ब्याज सहित मिलेगा। इससे कर्मचारियों को 1000 तक लाभ मिलेगा।
PFRDA से मांगेंंगे 39000 करोड़
- केंद्र के अधीन पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले राज्यांश और कर्मचारियों के अंशदान का 39000 करोड़ रुपए लौटाने से इंकार कर दिया है।
- PFRDA एक्ट 2013 व PFRDA रेग्यूलेशन 2015 में NPS योजना के तहत राज्यांश व कर्मचारी के अंश की जमा राशि को राज्य सरकार की रेवेन्यू रिसीट में लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है।
- ऐसे में अब राज्य सरकार पुरानी पेंशन का नियमों में प्रावधान करके केंद्र सरकार की एजेंसी PFRDA में जमा पैसा वापस मांगने की तैयारी में है।
- PFRDA को ओल्ड पेंशन बहाली के आदेश और अधिसूचना के साथ लेटर भेजा जाएगा। नियमों में बदलाव करने से अब राज्य सरकार के पास प्री मैच्योर एग्जिट का आधार बन गया है।