7th pay Commission, Employees Pay Fixation : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके लिए वेतन का निर्धारण किया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण किया गया है।
कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण
आरएस (आरपी) नियम 2016 के कार्यान्वयन के बाद रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण किया गया है। इसके लिए दिशा-निर्देश भी तय किए गए हैं। जारी दिशा-निर्देश के तहत ही वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
दिशा-निर्देश तय
जारी आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पदों पर नियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की पद्धति को बोर्ड के पत्र संख्या ई (पी एंड ए)-II-2001/पीपी-7 दिनांक 02-08-2001 और में वर्णित किया गया है। रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पदों पर नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में सहर्ष यह निर्णय लिया है। 1.1.2016 को या उसके बाद रेल मंत्रालय के वेतन का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:-
A . जहां राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान/ग्रेड वेतन को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर 261.41 के आधार सूचकांक पर AICPI (IW) 2001 श्रृंखला के अनुसार 11.2016 से संशोधित किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पदों पर उनकी नियुक्ति निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:
- जब नियुक्ति उच्च स्तर के किसी पद पर की जाती है, तो एक वेतन वृद्धि उस स्तर में दी जाएगी। जिससे कर्मचारी नियुक्त किया गया है और उसे उस स्तर के बराबर एक सेल में रखा जाएगा। जिस पद पर नियुक्त किया गया है और जिस स्तर पर उसकी नियुक्ति की गई है, यदि ऐसा कोई कक्ष उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस उच्च स्तर के अगले उच्च कक्ष में रखा जाएगा। हालांकि, यदि निचले स्तर में वृद्धि को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि न्यूनतम वेतन या उच्च स्तर की पहली सेल से कम है, तो वेतन न्यूनतम वेतन या उच्च स्तर की पहली सेल पर तय किया जाएगा।
- जहां नियुक्ति समान स्तर वाले पद पर है, वहां व्यक्ति समान वेतन प्राप्त करना जारी रखेगा।
B. जहां राज्य सरकार ने AICPI (IW) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के बेस इंडेक्स से परे 1.1.2016 के बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमान / ग्रेड वेतन को संशोधित किया है। कर्मचारी का मूल वेतन पहले में निर्धारित किया जाना है। AICPL (IW) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक से परे 1.1.2016 के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए DA, ADA, IR आदि के तत्व को कम करके केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स और उसके बाद वेतन निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि खंड, उप-पैरा (ए) के तहत खंड (i) और (ii)में प्रदान किया गया है।
C. जहां राज्य सरकार ने AICPI (IW) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के बेस इंडेक्स के नीचे 1.1.2016 को या उसके बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमान को या तो संशोधित या संशोधित नहीं किया है, इन कर्मचारियों का मूल वेतन पहले निर्धारित किया जाएगा। केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स, AICPI (IW) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक तक डीए, एडीए के तत्व को जोड़कर, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया और उसके बाद उनका वेतन खंड (i) और (ii) में प्रदान किए गए अनुसार तय किया जाएगा।
ये आदेश, 1.1.2016 को या उसके बाद रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक पद पर नियुक्त आपातकालीन मंडल लेखाकार / मंडल लेखाकार सहित राज्य के अधीन निकाय और राज्य सरकार एवं स्थानीय कर्मचारियों पर लागू हैं।