कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नियम में बदलाव, पालन करना होगा अनिवार्य, डीएम ने जारी किया आदेश

Kashish Trivedi
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Employees News, Employees Benefit :  प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए नियम में बदलाव किया गया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। जारी आदेश के तहत कर्मचारियों के ड्रेस कोड में बदलाव किया गया है।

कर्मचारियों के लिए भी ड्रेस कोड को लागू 

उत्तर प्रदेश में मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होने के बाद कई जगहों पर फैंसी कपड़े पहनकर मंदिर जाने पर रोक लगाई जा रही है। वहीं मेरठ कलेक्ट्रेट और तहसीलों में कर्मचारियों के लिए भी ड्रेस कोड को लागू कर दिया गया है। कर्मचारी ड्यूटी के दौरान रंग-बिरंगे कपड़े पहन कर कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए डीएम द्वारा आदेश जारी किया गया है।

कर्मचारियों को सामान्य ड्रेस में कार्यालय में उपस्थित होना होगा

डीएम दीपक मीणा द्वारा जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को सामान्य ड्रेस में कार्यालय में उपस्थित होना होगा। सभी एडीएम एसडीएम तहसीलदार और कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। कर्मचारियों में इस आदेश को लेकर हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है।

डीएम की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि देखने में आ रहा है कि तहसीलों कार्यालय और कलेक्ट्रेट में कुछ कर्मचारी जींस टीशर्ट और अन्य रंग बिरंगे कपड़े पहनकर पहुंच रहे हैं। इसके लिए पहले भी आदेश निकाल कर कई बार निर्देशित किया जा चुका है लेकिन कर्मचारियों द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में DM ने अपने आदेश में शख्स का है कि अब इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय तहसीलों में जींस टीशर्ट और अन्य रंग-बिरंगी वेशभूषा में कोई कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं होगा।

सामान्य फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय आना  सभी कर्मचारी सुनिश्चित करें। वही शुक्रवार को आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों के बीच हड़कंप की स्थिति है।  कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह का आदेश पहली बार जारी हुआ है। वहीं कुछ कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बैठक के दौरान रंग-बिरंगे कपड़े पहन कर कार्यालय पहुंचे थे।इसलिए आदेश जारी किया गया है। आदेश का पालन करना होगा और फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय में उपस्थित होना होगा।


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