Government Employees Annual Property Return : जम्मू के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों को वार्षिक संपत्ति रिटर्न भरने का एक और मौका दिया गया है। अब कर्मचारी 27 फरवरी तक वार्षिक संपत्ति रिटर्न तक भर सकते है। अगर इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरा गया तो सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश सोमवार को खुद सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है।
27 फरवरी से पहले भरे डिटेल्स
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल पर वार्षिक संपत्ति रिटर्न (2023 का वर्ष) भरने की तारीख 13 फरवरी से 27 फरवरी तक है। अगर इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरा गया तो तय समय में रिटर्न न भरने की स्थिति में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ विजिलेंस विभाग की ओर से क्लीयरेंस रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी।
कर्मचारियों को दिए ये निर्देश
आदेश में साफ कहा गया है कि संपत्ति रिटर्न नहीं भरने वाले कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है कि जिन कर्मियों के नए मोबाइल नंबर हैं उन्हें पोर्टल पर अपग्रेड करें, ताकि ओटीपी सहित अन्य तकनीकी समस्याएं न आएं। कर्मचारी तकनीकी सहायता के लिए मदद ले सकते हैं। नियंत्रण अधिकारी/डीडीओएस को कर्मचारियों के वार्षिक संपत्ति रिटर्न भरवाना सुनिश्चित बनाने को कहा गया है।
देना होगी ये जानकारी
सभी सरकारी विभागों के लेखा अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी न सिर्फ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं अपितु 27 फरवरी से पहले ऑनलाइन रिटर्न भर अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी दें। इससे पहले 31 जनवरी 2024 तक रिटर्न भरने की आखिरी तिथि थी।