जयपुर, डेस्क रिपोर्ट। राजस्थान के पेंशनरों के लिए नई अपडेट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ( वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन) में राज्य सरकार ने कुछ बदलाव किया है, इसके तहत अब आवेदन के समय लाभार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक है।इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर रखी गई है। जिन भी लाभार्थियों ने अबतक सत्यापन नहीं करवाया है वे दिसंबर के अंत तक शत-प्रतिशत बायोमैट्रिक सत्यापन करवा लें अन्यथा पेंशन अटक या रुक सकती है।
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बायोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करने की निर्देश जारी किए गए है। पेंशनधारक अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्रा प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स की सहायता ले सकते है, वही अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स ना होने पर पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आई रिस स्कैन से भी कराया सकता है।
ध्यान रहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस वर्ष माह नवंबर एवं दिसंबर में होने वाले वार्षिक भौतिक सत्यापन में ओटीपी द्वारा सत्यापन की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सिर्फ बायोमेट्रिक सत्यापन का ही विकल्प दिया है, पेंशनर को कोई परेशानी ना हो इसलिए अन्य विकल्प भी साथ में रखे गए हैं। माह दिसंबर के अंत तक शत-प्रतिशत बायोमैट्रिक सत्यापन के अभाव में पेंशन भुगतान संभव नहीं हो सकेगा।
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जो व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन लाभार्थी हैं।इन्हें नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक बायोमैट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। पूर्व में ओटीपी द्वारा सत्यापन की व्यवस्था को समाप्त कर बायोमैट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है।