उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश की व्यवस्था में जल्द बदलाव होगा । माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों से लेकर राजपत्रित अधिकारियों तक का अवकाश स्वीकृत करने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इस संबंध में एक प्रस्ताव महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने यूपी शासन को भेजा है।
प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रवक्ताओं के 30 दिन तक के चिकित्सा, उपार्जित, बाल्य देखभाल अवकाश समेत सभी तरह के अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार अब डीआईओएस और मंडलीय अफसरों के पास होगा। वहीं प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक केवल आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। वहीं 40 दिन के अवकाश समेत मातृ प्रसूति, गर्भपात अवकाश के लिए मंडलीय उप शिक्षा निदेशक की मंजूरी चाहिए होगी।
अधिकारियों को भी मिलेगा लाभ
इसके अलावा अधीनस्थ राजपत्रित वेतनक्रम में कार्यरत अधिकारियों के 30 दिन का अवकाश भी इसी तरह तय होगा। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के पास निदेशक के स्तर से देय सभी अवकाश देने का अधिकार रहेगा। महिला शिक्षकों के बाल्य देखभाल अवकाश, 30 दिन से 60 दिन तक का चिकित्सकीय अवकाश, 30 दिन से ऊपर का उपार्जित अवकाश, अधीनस्थ राजपत्रित महिला अधिकारियों के 30 दिन से अधिक का बाल्य देखभाल अवकाश आदि का जिम्मा भी मंडलीय अधिकारी को दिया जाएगा। नई व्यवस्था में निदेशक के पास अवकाश मंजूर करने का अधिकार नहीं होगा ।
जल्द जारी होंगे आदेश
माध्यमिक शिक्षा के अवकाश स्वीकृत करने के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर जल्द ही शासनादेश जारी होने की संभावना है। इस प्रस्ताव के तहत शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) व अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अब कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक 30 दिन से अधिक व 90 दिन तक का चिकित्सा और 30 दिन से अधिक व 60 दिन तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करेंगे। मंडलीय संयुक्त निदेशक अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उपार्जित अवकाश का नकदीकरण और महिला अधिकारियों को 30 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश दे सकेंगे।
नए साल से मिलेगा लाभ
माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा है कि जनवरी 2023 से अध्यापकों के सभी प्रकार के अवकाश आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकृत होेंगे। इसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर आसानी से अवकाश स्वीकृत होंगे।