कर्मचारियों को बड़ी राहत, मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये आदेश

Pooja Khodani
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Rajasthan High Court/Employees annual salary : राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और वेतन के संबंध में उनके हक में फैसला सुनाया है।हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से होने वाली सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दें, वे कर्मचारी भी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार है।

1 जुलाई से मिलता है वेतन वृद्धि का लाभ

दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश छैल बिहारी शर्मा व डेढ़ दर्जन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य सरकार ने रिवाइज वेतन स्केल नियम 2008 और 2017 के माध्यम से प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख एक जुलाई तय की है। इसके चलते जो कर्मचारी एक दिन पहले यानी तीस जून को रिटायर हो जाते हैं, उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता, ऐसे में उनकी पेंशन और अन्य परिलाभों पर भी असर पड़ता है।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)