सहारनपुर/ गोरखपुर,डेस्क रिपोर्ट। यूपी के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। सामाजिक पेंशन योजना पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया है। इसके तहत सामाजिक पेंशन योजना पोर्टल पर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र लाभार्थी की पेंशन को पुन: शुरू कर दी है। अब अपात्र घोषित हो जाने पर अगर किसी व्यक्ति की पेंशन बंद हो जाती है तो वह इस पोर्टल से सहायता ले सकता है।
दरअसल, sspy.up.gov.in पोर्टल पिछले काफी दिनों से बंद पड़ा था, जिसके चलते पेंशनरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस पोर्टल को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। वार्षिक सत्यापन के बाद अगर कोई मृतक या अपात्र घोषित हो जाता है और उसकी पेंशन बंद हो जाती है तो वह पोर्टल पर सहायता ले सकता है। रेल, संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है।
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किसी भी वृद्ध, दिव्यांगजन या विधवा महिला को अपनी पेंशन पुनः शुरू करवाने के लिए नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं बल्कि संबंधित विभाग में जाकर कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सामाजिक पेंशन पोर्टल पर उस लाभार्थी की पेंशन को पुनः शुरू किया जा सकेगा। रेल मंत्री के आदेश के उपरांत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) द्वारा सामाजिक पेंशन योजना पोर्टल पर वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र लाभार्थी की पेंशन को पुनः प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है।
यूनिक आईडी कार्ड अनिवार्य
इसके अलावा यूपी शासन के निर्देश पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए यूनिक आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आईडी नहीं बनवाने पर पेंशनरों को पेंशन समेत शासन से मिलने वाली तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।इसके लिए विभाग आज सोमवार 18 से 28 जुलाई तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कार्यालय में शिविर आयोजित होगा।दिव्यांगजन, दिव्यांग प्रमाण की स्पष्ट छायाप्रति, आधार कार्ड की स्पष्ट छायाप्रति, सादे कागज पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान, माता-पिता-पति-पत्नी का नाम, मोबाइल नम्बर, एक नवीन फोटो अभिलेख-विवरण दस्तावेज जरूरी है।