Teachers Salary Hike, Teachers DA Hike : शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। उन्हें अतिरिक्त वेतन का लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई है।
नियमित शिक्षकों को मूल वेतन का अतिरिक्त 10% DA दिया जाएगा
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक का स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति के तहत मोरनी और नूह जिले में तैनात होने वाले शिक्षकों को 10% अतिरिक्त वेतन का लाभ मिलेगा। एक शिक्षक को एक स्कूल में अधिकतम 5 साल तक रहने की पात्रता होगी। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक नीति में मोरनी और नूह में तैनाती के लिए कुछ मापदंड भी बनाए गए। इसके तहत शिक्षकों को मोरनी, पलवल, नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला गृह जिला नहीं होना चाहिए और इन शहरों के किसी भी स्कूल में 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ना की हो, ऐसे नियमित शिक्षकों को मूल वेतन का अतिरिक्त 10% महंगाई भत्ता दिया जाएगा और अतिथि अध्यापकों को ₹10000 प्रति माह दिए जाएंगे।
स्थानांतरण नीति को मंजूरी
- इसके साथ ही शिक्षक का स्थानांतरण नीति के तहत अतिथि अध्यापक भी नियमित अध्यापक की तरह तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- इतना ही नहीं शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आधार पर जोन और अंक की अवधारणा को भी समाप्त कर दिया गया है।
- तबादले के लिए अच्छे परिणाम का लाभ केवल प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापक को ही उपलब्ध कराया जाएगा।
- शिक्षक अपने सेवा करियर में एक समय में एक स्कूल में अधिकतम 5 साल तक रह सकते है।
- विधवा शिक्षकों के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। पात्र नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक न्यूनतम 10 शैक्षणिक ब्लॉक चुन सकते हैं।
- सभी ईएसएचएम को अनिवार्य रूप से ईएसएचएम, टीजीटी के पद का विकल्प भी भरना होगा।
- ईएसएचएम के चयनित लोगों को ईएसएचएम के पद पर विकल्प को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।
- एसएचएम के सभी पदों को आवंटित करने के साथ ही एसएचएम को टीजीटी के पद पर आवंटित किया जाएगा।
नियम नीति तय
जिला केडर होने के कारण सी एंड वी शिक्षकों को जिले के भीतर उनकी पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए टीजीटी कैडर के शिक्षकों की तुलना में उनके जिले में प्राथमिकता दी जाएगी। नई नीति में जोन की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। पात्र नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक न्यूनतम 10 शैक्षणिक ब्लॉक चुन सकेंगे। दंपति के मामले में उन सभी पुरुष और महिला शिक्षकों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। जिनके पति पत्नी हरियाणा राज्य के किसी विभाग बोर्ड, निगम, पीएसयू, राज्य विश्वविद्यालय, हरियाणा में स्थित किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में या केंद्र सरकार, पीएसयू, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में नियमित आधार पर कार्यरत हो या अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हो।
पद्म पुरस्कार विजेताओं को ₹10000 मासिक पेंशन का लाभ
कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके तहत पद्म पुरस्कार विजेताओं को ₹10000 मासिक पेंशन का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों के युद्ध के अलावा कार्य कर रहे बल के हवाई दुर्घटना प्राकृतिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी।