Pensioners Pension, DR Hike : रिटायर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके महंगाई राहत में वृद्धि की गई। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया। जारी आदेश के तहत पेंशनर्स को अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के लिए महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए गए। इससे उनके बेसिक पेंशन का 44.24% उन्हें महंगाई राहत के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
44. 24 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ
बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अब पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत वैसे पेंशनर्स, जो 1 नवंबर 2017 या उसके बाद रिटायर हुए हैं। उनके लिए जून के एसीपीआई आंकड़े 8881 रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके आधार पर स्लैब 632 के तहत जनवरी 2024 तक के लिए उन्हें बेसिक पेंशन पर 44. 24 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। इससे पहले बैंक कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 2.42% की वृद्धि की गई थी, इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 44.24% किया गया था।
महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी
- वही 1 नवंबर 2012 या उसके बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए जून के एआईसीपीआई आंकड़े 8881 रिकॉर्ड किए गए। इसके तहत 1110 स्लैप के तहत उन्हें बेसिक पेंशन का 111 प्रतिशत महंगाई राहत के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
- 1 नवंबर 2007 या उसके बाद रिटायर हुए बैंक कर्मचारियों के लिए स्लैब 1511 रिकॉर्ड किया गया है। इसके तहत महंगाई राहत बेसिक पेंशन का 226.65% जनवरी 2024 तक उन्हें भुगतान किया जाएगा।
- 1 नवंबर 2002 या उसके बाद रिटायर हुए बैंक कर्मचारियों के लिए स्लैब 1648 रिकॉर्ड किया गया है। जिसके बाद अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक के लिए उन्हें बेसिक पेंशन का 296.64% महंगाई राहत के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
1986 के पहले जीवित सेवानिवृत्ति कर्मियों के लिए डीए वृद्धि
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के निर्देश के अनुसार, 1.1.1986 से पहले जीवित सेवानिवृत्त लोगों को देय महंगाई राहत अगस्त 2023 से जनवरी 2024 की अवधि के लिए बैंकों की अनुग्रह राशि निम्नानुसार होगी:
लागू CPI—अनुग्रह राशि की औसत राशि–DR दर प्रति माह–DR राशि प्रति माह—DR सहित कुल अनुग्रह राशि
- 8881 : 1.1.86 पूर्व सेवानिवृत्त ——-350 —-1386.90 ——-4854.15 ——5204
- 1.1.86 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के जीवित जीवनसाथी—175 —-1386.90 —-2427.08—–2602
डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1986 से पहले के जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारी / 1986 से पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवित पति या पत्नी को अनुग्रह राशि के रूप में प्रति माह न्यूनतम 10000/- रुपए मिलेगा।