EPFO Change Rules : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट्स में उनके विवरण को सही करने, अपडेट करने के लिए कुछ नए नियम पेश किए हैं । इससे खाताधारकों के पीएफ अकाउंट्स में किसी भी प्रकार की गलतियों को आसानी से सुधारा जा सकेगा और खाताधारक अपने विवरण को समय पर अपडेट किया जा सके।
UAN प्रोफाइल अपडेट करने अब देने होंगे दस्तावेज
- संगठन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3।0 की मंजूरी दे दी गई है। अब इस नए नियम के बाद UAN प्रोफाइल में अपडेट या सुधार के लिए दस्तावेज देने होंगे यानि अब UAN प्रोफाइल में नाम, जन्मतिथि, या अन्य जानकारी में किसी भी प्रकार का सुधार करने के लिए खाताधारक को सत्यापन के लिए दस्तावेज़ जमा करने होंगे।ये दस्तावेज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि हो सकते हैं, जिनसे संबंधित जानकारी की पुष्टि हो सके।
- ईपीएफओ ने बताया कि अक्सर पीएफ खाताधारकों को अपने प्रोफाइल में गलतियों को सुधारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ मुख्य रूप से डेटा अपडेट नहीं होने या गलत जानकारी दर्ज होने के कारण उत्पन्न होती हैं।इसके लिए सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 की मंजूरी दी गई है। जिसके तहत कई तरह की गलतियां होने पर सुधार के लिए परेशान लोगों को अब राहत मिलेगी।
2 श्रेणियों में होंगे बदलाव-मेजर/माइनर
- नए गाइडलाइन के मुताबिक नए निर्देश के तहत ईपीएफओ ने प्रोफाइल में होने वाले बदलावों को मेजर और माइनर दो श्रेणियों में बांटा है। सर्कुलर के अनुसार सभी मेजर और माइनर बदलाव सुधार अनुरोधों को दस्तावेजी प्रमाण द्वारा समर्थित होना चाहिए। मामूली बदलावों यानी माइनर के लिए संयुक्त घोषणा अनुरोधों के साथ कम से कम दो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- बड़े बदलावों यानी मेजर के लिए कम से कम तीन आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे। यह ध्यान रखना अहम है कि आधार से संबंधित बदलावों के मामले में, आधार कार्ड या सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा ई-आधार कार्ड सहायक दस्तावेज के रूप में पर्याप्त होगा।
यह भी जानना है जरुरी
- बता दे कि EPF सदस्यों के पास सदस्य ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए संयुक्त डिक्लेयरेशन पेश करने का विकल्प है। सुधार केवल वर्तमान नियोक्ता की ओर से मैनेज किए जा रहे EPF अकाउंट से संबंधित डेटा में ही किए जा सकते हैं। नियोक्ताओं के पास पिछले या अन्य प्रतिष्ठानों के EPF खातों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार नहीं है। सदस्य को अपने रजिस्टर्ड पोर्टल लॉगिन से जेडी आवेदन जमा करने की जिम्मेदारी होगी।
- इसके अलावा कंपनी स्विच करने के बाद PF अकाउंट ट्रांसफर करने की भी प्रोसेस आसान हो गई है। इसके लिए अब PF का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पुरानी कंपनी को एक फॉर्म भरकर नही देना होगा बल्कि अब नौकरी बदलने के साथ पीएफ का पैसा खुद-ब-खुद ट्रांसफर हो जाएगा।