Employees-Teachers Promotion : कर्मचारियों शिक्षकों को जल्द बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा। इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति मामले में लगे स्टे को खारिज कर दिया गया है। स्टे खारिज करने के साथ ही अब कर्मचारी शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।
पदोन्नति मामले में स्टे खारिज
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा शिक्षकों की पदोन्नति मामले में स्टे को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को सही मानते हुए काउंसिल के माध्यम से प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोरबा जिले में शिक्षकों की पदोन्नति-तबादले का लाभ मिलेगा। इससे पहले कलेक्टर के आदेश के खिलाफ शिक्षकों द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
कलेक्टर द्वारा शिक्षकों के प्रमोशन को किया गया था निरस्त
बता दें कि इससे पहले कोरबा जिले में हजारों सहायक शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ देते हुए उन्हें प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर प्रमोशन का लाभ दिया गया था। हालांकि इस मामले में डीईओ ने जिले के अलग-अलग स्कूलों में उनकी पोस्टिंग की थी। जारी आदेश में विसंगति का आरोप लगाते हुए कोरबा कलेक्टर द्वारा सभी शिक्षकों के प्रमोशन को निरस्त कर दिया गया था।
शिक्षकों की दलील
जिसके बाद शिक्षक कलेक्टर की इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के साथ ही शिक्षकों का कहना था कि पदोन्नति और पदस्थापना की प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर के दायरे में नहीं आता है। वहीं अब याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे दे दिया था। हालांकि सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब स्टे को खारिज कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर के आदेश को सही माना गया है।
हाई कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कलेक्टर का निर्णय सही है। कॉउंसिल के माध्यम से ही शिक्षकों को पद स्थापना दी जानी चाहिए। अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर से 1 हजार सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक पद पर प्रमोशन और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं इसका लाभ शिक्षकों को दिया जाएगा।