Rajasthan Pensioners Pension Update 2023 : राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए ताजा अपडेट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन पेंशनरों ने अबतक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है वे 31 दिसंबर 2023 से पहले करवा लें, अन्यथा नए साल से पेंशन अटक सकती है या पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है।
31 दिसंबर तक सत्यापन जरूरी, वरना नहीं मिलेगी पेंशन
- वर्तमान में अलवर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कुल 251313 पेंशनर्स हैं। इनमें 167431 पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन शेष है। इसी तरह डूंगरपुर जिले में 2 लाख 14 हजार 669 पेंशनधारियों में से 70 हजार 173 पेंशनधारियों ने अब तक वार्षिक सत्यापन करवाया है जबकि 1 लाख 44 हजार 496 का बाकी है। यही स्थिति अजमेर, भीलवाड़ा और सीकर समेत कई जिलों की है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुताबिक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को वर्ष 2024 के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए 31 दिसम्बर 2023 तक स्वंय का वार्षिक भौतिक सत्यापन किसी भी एक माध्यम से करवाना होगा, अन्यथा सत्यापन के अभाव के कारण पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा।
इन माध्यमों से करवा सकते है सत्यापन
- पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र केन्द्रों पर अंगुली की छाप से करवाया जा सकेगा। वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए विकसित एन्ड्राइड मोबाईल एप्प (Rajasthan Social Pension and Aadhar FaceRD) के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा।
- इसके अलावा ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने के लिए घर से बाहर जाने में असमर्थ है तो संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा मोबाइल एप्प के माध्यम से घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते है।
- छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई कठिनाई होने या आने पर पेंशनर्स अपना पीपीओ,आधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड लेकर उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।
- अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आई रिस स्कैन से भी किया जा सकता है।
- यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो अधिकारी स्वयं की SSO आईडी द्वारा SSP पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का PPO नम्बर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।