केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, 31 अगस्त को पूरी करनी होगी प्रक्रिया

Kashish Trivedi
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Pensioners  Pension : लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें सीसीएस के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए DOPPW द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत नियम और शर्तें तय की गई है। इन्हें नियम और शर्तों के तहत कर्मचारियों को एनपीएस की जगह सीसीएस पेंशन नियम का लाभ दिया जाना है। जारी आदेश के तहत अब कर्मचारियों के पास मौका होगा कि वह एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना में लौट सकते हैं। सरकारी कर्मचारी 31 अक्टूबर 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। वही 14 लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार की कर्मचारी संस्था, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली का लाभ 

जारी आदेश के तहत विभाग ने निर्देश दिया है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ECB और PR दिनांक 22.12.2003 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरूआत से सभी सरकारी सेवकों को या 01.01.2004 के बाद केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पदों को उक्त योजना के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 तथा अन्य संबंधित नियमों में भी दिनांक 30.12.2003 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था तथा उक्त संशोधन के पश्चात् 31.12.2003 के पश्चात् शासकीय सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों पर वे नियम लागू नहीं होंगे।

01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर NPS के तहत कवर

इसके बाद माननीय न्यायालयों के विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और निर्णयों के आलोक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन के तहत निर्देश जारी किए। संख्या 57/04/2019-पी एंड पीडब्लू (बी) दिनांक 17.02.2020 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बार विकल्प देता है, जो 01.01.2004 से पहले हुई रिक्तियों के खिलाफ 31.12.2003 को या उससे पहले घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किए गए थे। वैसे कर्मचारी जो, 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर किया जाएगा। उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.02.2020 के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय-सारणी थी।

अभ्यावेदन प्राप्त 

01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों से इस विभाग में इस आधार पर हुए हैं कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना का लाभ देने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना से पूर्व भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के खिलाफ विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए आवेदकों को इस तरह के लाभ की अनुमति दी जाती है।

31 अगस्त तक मिलेगा लाभ 

इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को एक पद या रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया है। जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले यानी 22.12.2003 है। वहीं 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर होने के लिए एक बार विकल्प दिया जा सकता है। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक 31.08.2023 तक कर सकते हैं।

साथ ही कहा गया है कि वे सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त पैरा के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते रहेंगे।


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