Bihar Employees Leave Rules : बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की नीतिश कुमार सरकार ने छुट्टी को लेकर नया फरमान जारी किया है। इस नए दिशा-निर्देश के मुताबिक अब कर्मचारियों को छुट्टी के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना पड़ेगा। यह नियम सभी लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। इस बदलाव से प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा और समय पर निर्णय लिए जा सकेंगे।
दरअसल, बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने का नया नियम लागू किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश जारी कर सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाए। इससे पहले कर्मचारी अक्सर छुट्टी से ठीक दो-तीन दिन पहले आवेदन देते थे, इस वजह से अधिकारियों को छुट्टी मंजूर करने और बाकी कामों में परेशानी होती थी। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की प्रमुख बातें
सामान्य प्रशासन विभाग का आकलन यह है कि मुख्यालय छोड़ने का आवदेन छुट्टी की तारीख के दो से तीन दिन पहले मिलती है। इसका परिणाम यह होता है कि सक्षम स्तर से इसकी मंजूरी लेने और उससे संबंधित निर्णय की सूचना को जारी करने में विलंब होता है। मुख्यालय छोड़ने या फिर छुट्टी की स्वीकृति व उससे संबंधित निर्णय ससमय हो इसे ध्यान में रख आवेदन कम से कम सात दिन पहले उपलब्ध करायी जाए।इससे न केवल छुट्टी प्रबंधन बेहतर होगा, बल्कि सरकारी कार्यों में भी कोई रुकावट नहीं आएगी।