Omicron Variants : महाराष्ट्र में सख्ती, बिना मास्क 10,000 तक जुर्माना, फुली वैक्सीनेट ही निकलेंगे घर से

मुंबई, डेस्क रिपोर्ट।  दक्षिण अफ्रीका से निकले कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variants) ने दुनिया को एक बार फिर डरा दिया है। कोरोना(Corona) की तीसरी संभावित लहर से बचने के लिए युद्ध स्तर से जुटी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए नई गाइड लाइन जारी की है।  नई कोरोना गाइड लाइन (new corona guide line) के मुताबिक केवल वही व्यक्ति काम के लिए घर के बाहर निकल सकेगा जो फुली वैक्सीनेटेड (Fully vaccinated) होगा। इतना ही नहीं सरकार ने मास्क नहीं लगाने का दोषी पाए जाने पर 10,000 तक के जुर्माने के आदेश दिए हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बीच फिर से सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश के बाद जारी नई गाइड लाइन में कहा गया है कि अब फुली वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही काम के लिए घर से बाहर निकल सकेगा। इसके अलावा दुकान, मॉल, सहित अन्य  जगहों पर सर्विस देने वाले लोग भी फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। सरकार ने थियेटर, मॉल में  प्रवेश की क्षमता 50 प्रतिशत कर दी है।


About Author
Atul Saxena

Atul Saxena

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....