मुंबई, डेस्क रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका से निकले कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variants) ने दुनिया को एक बार फिर डरा दिया है। कोरोना(Corona) की तीसरी संभावित लहर से बचने के लिए युद्ध स्तर से जुटी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। नई कोरोना गाइड लाइन (new corona guide line) के मुताबिक केवल वही व्यक्ति काम के लिए घर के बाहर निकल सकेगा जो फुली वैक्सीनेटेड (Fully vaccinated) होगा। इतना ही नहीं सरकार ने मास्क नहीं लगाने का दोषी पाए जाने पर 10,000 तक के जुर्माने के आदेश दिए हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बीच फिर से सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश के बाद जारी नई गाइड लाइन में कहा गया है कि अब फुली वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही काम के लिए घर से बाहर निकल सकेगा। इसके अलावा दुकान, मॉल, सहित अन्य जगहों पर सर्विस देने वाले लोग भी फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। सरकार ने थियेटर, मॉल में प्रवेश की क्षमता 50 प्रतिशत कर दी है।
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फुली वैक्सीनेटेड की तीन कैटेगरी
पहली कैटेगरी – ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो और दूसरी डोज के बाद 14 दिन पूरे हो गए हों।
दूसरी कैटेगरी – इस कैटेगरी में वे लोग शामिल किये गए हैं जिन्हें किसी मेडिकल कारण के चलते वैक्सीन का डोज नहीं लगाया जा सकता। यदि ऐसे लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें अधिकृत मेडिकल प्रेक्टिशनर से एक सर्टिफिकेट लेना होगा।
तीसरी कैटेगरी – इस कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र के युवा रखे गए हैं।
रुमाल नहीं माना जाएगा मास्क
महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले या अपनी प्राइवेट गाड़ी में सफर करने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया है। नई गाइड लाइन में कहा गया है कि रुमाल को मास्क नहीं माना जायेगा। जो लोग बिना मास्क या रुमाल लगाए मिलेंगे उनसे 500 रुपये जुर्माना लिया जायेगा।
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मास्क नहीं लगाने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना
नई गाइड लाइन में यदि कोई व्यक्ति व्यक्ति बस में सफर करते समय मास्क नहीं लगाए है तो उस व्यक्ति के साथ साथ बस के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा इसके अलावा बस के मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
दिखानी होगी RTPCR रिपोर्ट
सरकार ने नई गाइड लाइन में कहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले व्यक्ति को भारत सरकार के नियमों का पालन करना होगा तभी उन्हें महाराष्ट्र में प्रवेश मिलेगा इतना ही नहीं देश के भी किसी हिस्से से महाराष्ट्र जाने वाले व्यक्ति को फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट दिखाना होगा अथवा 72 घंटे पहले तक की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।