31 मार्च तक अगर आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो देना पड़ेगा जुर्माना

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। यदि आप आज अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को लिंक करने में विफल होते हैं, तो आपको 500 रुपये से 1,000 रुपये तक का दंड शुल्क देना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह तय किया है कि इस समय सीमा से चूकने वालों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीँ उनके पास तीन महीने का समय होगा। यदि 30 जून, 2022 के बाद प्रक्रिया को पूरा करते है तो दोगुना दंड शुल्क (1000 रूपये) लिया जाएगा।

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इसके साथ ही सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि नॉन-लिंक्ड पैन 31 मार्च, 2023 तक वैध रहेगा। यदि लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो इस तारीख के बाद आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सीबीडीटी ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि वह आयकर पोर्टल की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि आधार और पैन जुड़े हुए हैं। एनआरआई सिटीजन को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कुछ मामलों में उनके पास आधार नहीं होता है।

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यदि पैनकार्ड आपका निरस्त कर दिया जाता है तो आपके पास किसी भी प्रकार का कोई दस्तवेज़ रिकॉर्ड में नहीं रहेगा इनकम टैक्स से संबंधित। आपका निष्क्रिय पैन कई वित्तीय लेनदेन के लिए विनाशकारी हो सकता है। सबसे पहले आप बिना पैन के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपका म्यूचुअल फंड एसआईपी लेनदेन नहीं होगा।

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अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ने से आपके म्यूचुअल फंड लेनदेन पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पहले कहा था कि केवल उन्हीं निवेशकों का निवेश चालू होगा जिनके पैन को आधार से जोड़ा गया है। जब तक आपका पैन और आधार लिंक नहीं होगा तब तक आप नया ब्रोकिंग या डीमैट खाता नहीं खोल पाएंगे।


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Ram Govind Kabiriya

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