कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, वेतन-भत्तों के भुगतान पर अपडेट, हाई कोर्ट ने बोर्ड से मांगा जवाब

Pooja Khodani
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Employees Salary Allowances News : दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। 5 महीने लंबित वेतन और भत्तों पर अपडेट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोर्ड से लंबित वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए दायर याचिका पर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च 2023 को होगी।

देना होगा जवाबी हलफनामा 

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई की अगली तारीख से पहले प्रतिवादियों द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया जाना चाहिए।कोर्ट ने याचिका पर दिल्ली सरकार के संभागीय आयुक्त-सह-राजस्व सचिव का रूख भी पूछा है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एम. सुफियान सिद्दीकी ने दलील दी कि पीड़ित कर्मचारियों को उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से वंचित किया गया है। बोर्ड के लिए यह जरूरी है कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन जारी करने के लिए आवश्यक उपाय करे और धन की कमी को बहाना नहीं बनाया जा सकता है।

5 महीने से कोई बैठक नहीं

याचिका कर्ता ने कोर्ट को बताया कि  बीते महीने की 5 तारीख के बाद से बोर्ड के सदस्यों की कोई बैठक नहीं हुई है, जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड का सारा कामकाज बैठकों पर ही आधारित होता है, जिससे बोर्ड का पूरा कामकाज प्रभावित हो रहा है ।इधर, दिल्ली वक्फ बोर्ड कर्मचारी संघ ने तर्क दिया है कि कुछ श्रेणियों के तहत आने वाले कर्मचारियों को पिछले साल अक्टूबर से वेतन नहीं मिला है और वे “फाइनेंशियल परेशानियों” का सामना कर रहे हैं।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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