कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, ड्रेस कोड लागू, ये रहेंगे नए नियम, करना होगा पालन

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Health Employees New Dress Code 2023 : हरियाणा के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरकारी अस्पतालों में में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत अब मेकअप, फंकी हेयरस्टाइल, लंबे नाखून और जींस व स्कर्ट प्रतिबंधित रहेगा। ड्रेस कोड के मुताबिक कपड़े नहीं पहनने वाले कार्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल,  हरियाणा सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा और अन्य कर्मचारियों के लिए मेकअप, टी-शर्ट, डेनिम और स्कर्ट, फंकी हेयर स्टाइल और लंबे नाखूनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।  राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों के पुरुषों कर्मचारियों के लिए जींस और टीशर्ट और महिला कर्मचारियों के लिए स्कर्ट, शॉर्ट्स, प्लाजो, बैकलेस और बिना बाजू का ब्लाउज पहनने पर रोक लगा दी गई है।नियम के तहत  अगर कोई ड्रेस कोड से बाहर कपड़े पहनकर आता है तो उसे उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि सब पर ड्रेस कोड लागू होगा।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)