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Mon, Dec 22, 2025

कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, ड्रेस कोड लागू, ये रहेंगे नए नियम, करना होगा पालन

Written by:Pooja Khodani
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कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, ड्रेस कोड लागू, ये रहेंगे नए नियम, करना होगा पालन

Health Employees New Dress Code 2023 : हरियाणा के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरकारी अस्पतालों में में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत अब मेकअप, फंकी हेयरस्टाइल, लंबे नाखून और जींस व स्कर्ट प्रतिबंधित रहेगा। ड्रेस कोड के मुताबिक कपड़े नहीं पहनने वाले कार्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल,  हरियाणा सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा और अन्य कर्मचारियों के लिए मेकअप, टी-शर्ट, डेनिम और स्कर्ट, फंकी हेयर स्टाइल और लंबे नाखूनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।  राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों के पुरुषों कर्मचारियों के लिए जींस और टीशर्ट और महिला कर्मचारियों के लिए स्कर्ट, शॉर्ट्स, प्लाजो, बैकलेस और बिना बाजू का ब्लाउज पहनने पर रोक लगा दी गई है।नियम के तहत  अगर कोई ड्रेस कोड से बाहर कपड़े पहनकर आता है तो उसे उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि सब पर ड्रेस कोड लागू होगा।

स्वास्थ्य मंत्री बोले- कर्मचारियों करना होगा नियमों का पालन

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि   स्वास्थ्य केंद्रों में फंकी हेयरस्टाइल, जेवरता, एक्सेसरीज, मेकअप, काम के घंटों के दौरान लंबे नाखून अस्वीकार्य हैं। किसी भी रंग की जींस, स्कर्ट और डेनिम ड्रेस को पेशेवर पोशाक नहीं माना जाता है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, कर्मचारियों को अपने पदनाम का बिल्ला लगाना होगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ड्रेस कोड तैयार कर रही है, जो अंतिम चरण में है। ईवनिंग और नाइट शिफ्ट सहित 24 घंटे ऑन-ड्यूटी कर्मचारियों द्वारा ड्रेस कोड का पालन किया जाना चाहिए। नियम का पालन न करने वालों को अनुपस्थित माना जाएगा। हॉस्पिटल प्रबंधन को अपने कर्मचारियों से नियमों का पालन कराना चाहिए ।

स्वास्थ्य विभाग का नोटिफिकेशन जारी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में लगे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनी होनी चाहिए, इस संबंध में, अस्पताल के कर्मचारियों के बीच अनुशासन, एकरूपता और समानता बनाए रखने के उद्देश्य से एक ड्रेस पॉलिसी तैयार की गई है। उक्त नीति राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सालय कर्मियों पर लागू होगी। सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने-अपने जिलों में ड्रेस नीति के दिशा-निर्देशों और पदनामवार वर्दी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

इन पर रहेगा प्रतिबंध-रोक

  • किसी भी तरह की जींस, स्कर्ट , शॉर्ट्स और पलाज़ो भी ड्रेस का हिस्सा नहीं होंगे।
  • अस्पताल में गैर चिकित्सीय कार्य करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, लेकिन जींस और टीशर्ट पर रहेगा प्रतिबंध।
  • ड्यूटी के दौरान महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने, हेयर स्टाइल, नाखून बढ़ाने, भारी मेक अप और भारी-भरकम गहने पहनने पर होगी रोक।ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट पहनना जरूरी होगा।
  • कपड़ों की सही फिटिंग होनी चाहिए, ना ही ज्यादा तंग कपड़े और ना ही ढीले कपड़े पहनने की होगी अनुमति।
  • पुरुषों के बाल शर्ट के कॉलर से ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए।
  • किसी भी तरह की टीशर्ट, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पैंट, लेदर पैंट, ज्यादा नीचे लटक टी-शर्ट, टॉप्स, स्ट्रेपलेस, बैकलेस. कमर से छोटे, बिना बाजू की ब्लाउज पहनने पर रोक होगी।