राज्य सरकार का बड़ा फैसला, हर महीने मिलेगी 3000 पेंशन, ये होंगे पात्र, ये रहेंगे नियम, नए साल से मिलेगा लाभ

Pooja Khodani
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Haryana Government/Pension News : कैंसर से जूझ रहे मरीजों को लेकर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने त्रिपुरा की तर्ज पर स्टेज- 3 व 4 से जूझ रहे कैंसर पीड़ितों के लिए 3000 रुपए मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज के मरीजों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की तर्ज पर मासिक भत्ता पर मुहर लगाई गई है।अधिसूचना जारी होने के दिन से योजना का लाभ मिल सकेगा।

नए साल से मिलेगा लाभ

दरअसल, बीते साल दिसंबर में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा था कि स्टेज 3 और 4 कैंसर, थैलेसीमिया व हीमोफीलिया से पीड़ित रोगियों को मासिक पेंशन दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर का इलाज मुफ्त किया जाएगा, जिसके तहत 5 लाख रुपये तक के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अब 2024 से पहले सीएम ने अपने वादे को पूरा कर दिया है।  सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा सरकार ने कैंसर रोग की “थर्ड एवं फोर्थ स्टेज” के मरीजों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक भत्ता दिया जाएगा।  इसके तहत तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के मरीजों को नए साल 2024 से 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।

आर्थिक लाभ भी जारी रहेंगे

इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से मिल रहे आर्थिक लाभ भी जारी रहेंगे। इसके तहत वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी।यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। इस योजना के तहत पात्र कैंसर रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी, 2024 से 3000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे कैंसर के मरीज, जिनकी पारिवारिक सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख रुपये से कम है, वे पात्र होंगे।

ये रहेंगे नियम

  • इसका लाभ उन मरीजों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।
  • हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है।
  • पेंशन के लिए आयु की कोई पाबंदी नहीं है, सभी आयु वर्ग के मरीज़ों को इसका फायदा मिलेगा।
  • इन पेंशनधारकों की पेंशन सीधे बैंक खातों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था (PFMS) के जरिये भेजी जाएगी।
  • लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के तथ्यों से मिलान किया जाएगा।
  • सिविल सर्जन कार्यालय की कमेटी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों को सरल केंद्र के माध्यम से अपलोड करना होगा।
  • आवेदक को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, पानी, बिजली या अन्य उपयोगिता वाले बिल, जिसमें घर का पता अंकित हो या भू-रिकॉर्ड के दस्तावेज, परिवार पहचान पत्र को सरल केंद्र में साथ लाना होगा।
  • एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट के साथ-साथ सिविल सर्जन से स्टेज 3-4 के कैंसर का सर्टिफिकेट भी देना होगा।

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