नई दिल्ली।
महाराष्ट्र में मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की याचिका पर मंगलवार को कहा कि 27 नवंबर (बुधवार) को फ्लोर टेस्ट होगा। इसमें गुप्त मतदान नहीं होगा और उसका लाइव प्रसारण होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि शाम पांच बजे तक विधायकों का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा।वही कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का भी आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने यह फैसला सुनाया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य 27 नवंबर को शपथ लेंगे। हम महाराष्ट्र के राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि वह 27 नवंबर को विश्वास मत सुनिश्चित करें।’उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा की पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत के दौरान गुप्त मतदान नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया पांच बजे तक पूरी हो जानी चाहिए।
वहीं, शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की ओर से कोर्ट में पेश कपिल सिब्बल ने मांग की कि अदालत सीएम देवेंद्र फडणवीस पर महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगाए।इधर, महाराष्ट्र विधानसभा सचिव राजेंद्र भगत ने कहा कि एनसीपी का विधायक दल का नेता कौन होगा यह फैसला विधानमंडल तय नहीं कर सकता है क्योंकि इसका फैसला स्पीकर कर सकते हैं। विधानमंडल जयंत पाटिल का पत्र प्राप्त हो चुका है और विधानमंडल नहीं इसका फैसला स्पीकर करेंगे।