नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना से होने वाली मौत पर मृतक के परिजन को चार लाख रुपये मुआवजा दिए जाने से केंद्र सरकार ने इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा पेश करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि से होने वाली मौत पर मुआवजा देने का नियम है यदि एक बीमारी से हुई मौत पर मुआवजा दिया गया और दूसरी पर नहीं तो ये गलत होगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कोरोना से हुई मौत पर मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 4 लाख रुपये मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनाम अपेक्ष किया गया है उसमें कोरोना से मौत पर 4 लाख रुपये मुआवजा देने में असमर्थता जताई गई है।