Ban On Employees Transfer 2024 : हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है।इसके तहत सोमवार यानी 5 अगस्त से फिर सरकारी कर्मचारियों के तबादले बंद कर दिए जाएंगे। इस संबंध में शनिवार को कार्मिक विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
5 अगस्त के बाद CM की मंजूरी से ही होंगे तबादले
- आदेश में कहा गया है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार की मंजूरी के बाद कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जाएगा, जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे।ऐसे में 5 अगस्त से पहले हुए तबादला आदेशों या प्रस्तावों पर जल्दी फैसला विभाग ले लें, क्योंकि इसके बाद फिर प्रतिबंध लग जाएगा।
- प्रतिबंध की अवधि में कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स के पैरा 8 के अनुसार सिर्फ CM ही ट्रांसफर पर फैसला ले सकेंगे। कार्मिक विभाग के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व उपायुक्तों को निर्देश जारी कर कड़ाई से अनुपालन के लिए कहा है।
इससे पहले मार्च में लगा था बैन
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते 1 मार्च को भी तबादलों पर रोक लगाई गई थी।हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 मार्च 2024 को जारी पत्र के जरिये बताया था कि 1 अप्रैल, 2024 से या आदर्श आचार संहिता लागू होने की तारीख से जो भी पहले हो, कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध फिर से प्रभावी हो जाएगा।
- इसी के तहत अब फिर तबादलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंजूरी से तबादले हो सकेंगे।पिछली कैबिनेट में शिक्षा विभाग में बीच सत्र में शिक्षकों के तबादले प्रतिबंधित कर दिए थे। अब शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाया गया है।