देवास में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ शतक पार, कलेक्टर-एसपी ने खुद संभाली कमान

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देवास,सोमेश उपाध्याय। मप्र (MP) के देवास जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। आज आई रिपोर्ट में जिले के 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही एक दिन पूर्व विजयागंज मंडी के 9 युवकों की रिपोर्ट की पॉजिटिव आई थी। अब जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ कर 104 हो गया है, जिसमें 465 लोगो की रिपोर्ट आना शेष है। संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रभाव ने शासन को भी चिंता में डाल दिया है। देवास कलेक्टर (Dewas Collector) चंद्रमौली शुक्ला ने एसपी डॉ शिवदयाल सिंह के साथ खुद कमान संभाल रखी है। अधीकारीद्वय ने बाजारों में जाकर दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग (Social distancing) का पालन कराने हेतु स्वयं गोले बनाकर व्यापारियों को समझाइश दी। उन्होंने कहा कि दुकानों पर मास्क अनिवार्य रूप से पहने, थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal screening) की व्यवस्था करें तथा सेनेटाइज की जरूर रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राहकों से भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। इस दौरान एडीएम श्री महेंद्र सिंह कवचे, सीएसपी श्री विवेक सिंह चौहान अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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देवास में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ शतक पार, कलेक्टर-एसपी ने खुद संभाली कमान

कलेक्टर शुक्ला द्वारा पूर्व में धारा-144 के तहत नवीन आदेश भी जारी किए जा चुके है। जारी आदेश अनुसार क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, गैर फाग उत्सव/ जलूस, मिलन समारोह किसी भी प्रकार के प्रदर्शन मेलों का आयोजन धरना आदि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। खुले मैदान स्थान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना जरूरी होगी। कलेक्टर शुक्ला ने आदेशित किया है कि सभी दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उनके संचालकों द्वारा मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करायेंगे। शासन के निर्देशों का पालन करना एवं करवाना संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक का उत्तरदायित्व होगा। सभी संस्थानों के संचालकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए अपने प्रतिष्ठान/ दुकान के आगे (बाहर) दो-दो गज की दूरी पर आवश्यक संख्या में गोले बनवाएंगे।
कलेक्टर शुक्ला ने आदेश दिए हैं कि भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में जारी एडवाइजरी के अनुसरण में देश एवं प्रदेश के बाहर से आने वाले नागरिकों को जिला चिकित्सालय द्वारा संचालित कोरोना आइसोलेशन सेंटर (Isolation center) में जांच उपरांत ही जिले में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जावेगी। आमजन को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से चेहरे पर मॉस्क धारण करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों पर संबंधित धार्मिक संस्थान के संचालक, पदाधिकारी या पुजारी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए निर्धारित दूरी पर गोले निर्मित किये जाएंगे।

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कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि किसी भी विवाह, सामाजिक, धार्मिक, चल समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। जिसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगी। किसी भी शव यात्रा में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन अनिवार्य होगा, किन्तु आवश्यक होने पर विशेष एवं विषम परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपनी अधिकारिता अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से आवश्यक परामर्श कर आवश्यक छूट अनुमति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। जिसकी पूर्व सूचना जिला दण्डाधिकारी को प्रदान करना आवश्यक होगी । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध पक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी / राजस्व अधिकारी / नगरीय व ग्रामीण निकाय के सक्षम अधिकारी भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना जारी करेंगे । इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जारी होने की दिनांक से 02 माह तक प्रभावशील रहेगा। गौरतलब है कि, देवास, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों के मध्य में बसा है,वही दोनों प्रमुख शहरों से नागरिको का आवागमन लगा रहता है,ऐसे में आशंका अधिक बनी होती है।


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Harpreet Kaur

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