उज्जैन, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बडी खबर है। नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने अधिकारियों-कर्मचारियों से तीन दिन में अपनी अचल संपत्ति की जानकारी मांगी है, अन्यथा जून माह का वेतन नहीं मिलेगा।इसके लिए आयुक्त ने अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अधीक्षण यंत्री, सहायक लेखाधिकारी सहित समस्त 41 अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है।
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इसमें कहा गया है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी तीन दिन के भीतर अपनी अचल संपत्ति का विवरण नियमानुसार प्रारुप में प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें वेतन नहीं मिलेगा।इतना ही नहीं अपर आयुक्त आदित्य नागर ने जारी पत्र में यह भी लिखा है कि जानकारी ना देने पर सिविल सेवा आचरण नियम अंतर्गत विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और वेतन वृद्धि से भी वंचित कर दिया जाएगा।
आयुक्त के इस नोटिस ने अधिकारियों-कर्मचारियों में हड़कंप मचा दिया है। अधिकारियों-कर्मचारियों को साफ चेतावनी दी गई है कि 2017 से 2022 तक का अचल संपत्ति विवरण तीन दिन में अनिवार्य तौर पर स्थापना शाखा को प्रस्तुत करें। जानकारी नहीं देने पर वेतन आहरित नहीं किया जा सकेगा। वार्षिक वेतनवृद्धि से वंचित कर सिविल सेवा आचरण नियम के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण आचरण नियम 1965 के उपनियम 19 (1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक सेवक के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ष के लिए अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करें। यह विवरण शासन को भेजकर वेबसाइड पर दर्ज कर सेवा अभिलेख में इंद्राज किया जा सके।