दमोह उपचुनाव 2021: आचार संहिता लागू, उम्मीदवारों को करना होगा इन नियमों का पालन

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश(MP) की दमोह विधानसभा सीट (Damoh Assembly Seat) पर होने वाले दमोह उपचुनाव  (Damoh By-Election)  की तारीख के ऐलान के बाद चुनाव आयोग (Election Comission)  ने तैयारियां शुरु कर दी है। इसी कड़ी में आज  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण कुमार तोमर ने बताया कि अधिसूचना का प्रकाशन 23 मार्च 2021 को किया जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र 30 मार्च तक जमा होंगे।

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अरूण कुमार तोमर ने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 31 मार्च को की जायेगी। उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी 3 अप्रैल तक की जा सकेगी। मतदान 17 अप्रैल और मतगणना 2 मई 2021 को होगी। चुनाव आयोजन की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता(Code Of Conduct) प्रभावशील हो गई। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान जिला दमोह उपचुनाव के अंतर्गत राजनैतिक दलों (Political Parties), उनके अभ्यर्थियों और सरकार पर लागू होते हैं। आदर्श आचरण संहिता वाले क्षेत्र में मंत्रीगण का दौरा पूर्णत: निजी होगा।


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