दमोह उपचुनाव 2021: आचार संहिता लागू, उम्मीदवारों को करना होगा इन नियमों का पालन

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश(MP) की दमोह विधानसभा सीट (Damoh Assembly Seat) पर होने वाले दमोह उपचुनाव  (Damoh By-Election)  की तारीख के ऐलान के बाद चुनाव आयोग (Election Comission)  ने तैयारियां शुरु कर दी है। इसी कड़ी में आज  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण कुमार तोमर ने बताया कि अधिसूचना का प्रकाशन 23 मार्च 2021 को किया जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र 30 मार्च तक जमा होंगे।

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अरूण कुमार तोमर ने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 31 मार्च को की जायेगी। उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी 3 अप्रैल तक की जा सकेगी। मतदान 17 अप्रैल और मतगणना 2 मई 2021 को होगी। चुनाव आयोजन की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता(Code Of Conduct) प्रभावशील हो गई। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान जिला दमोह उपचुनाव के अंतर्गत राजनैतिक दलों (Political Parties), उनके अभ्यर्थियों और सरकार पर लागू होते हैं। आदर्श आचरण संहिता वाले क्षेत्र में मंत्रीगण का दौरा पूर्णत: निजी होगा।

यदि कोई अधिकारी आचार संहिता प्रभावित क्षेत्र में मंत्रीगण के निजी दौरे पर भी उनसे मुलाकात करता है तो वह कदाचरण का दोषी होगा। यदि मंत्री अपने शासकीय कार्यक्रम के अंतर्गत आचार संहिता प्रभावित जिले से होकर जा रहे है तो वह उस जिले में halt नहीं करेंगे और न ही किसी राजनैतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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मंत्रीगण द्वारा आचार संहिता प्रभावित क्षेत्र में अपने निजी दौरे के दौरान भी पायलेट कार, सायरन आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा भले ही उन्हें सुरक्षा घेरा उपलब्ध हो।केन्द्र अथवा राज्य के कोई मंत्री शासकीय दौरा तथा निर्वाचन कार्य को combine नहीं कर सकते। बैठक में राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि वह आदर्श आचरण संहिता तथा कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

उम्मीदवारों को करना होगा इन नियमों का पालन

  • नामांकन जमा करने के लिये उम्मीदवार के साथ जाने की संख्या दो तक सीमित है।
  • नामांकन के प्रयोजनों के लिये वाहनों की संख्या तीन के बजाय दो तक सीमित है।
  • अभ्यर्थियों एवं उन्हें नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों को आपराधिक प्रकरण यदि कोई है तो उसके बारे में समाचार-पत्रों और टेलीविजन पर प्रकाशित करना होगा।
  • प्रथम प्रचार नाम वापसी की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर करना होगा। द्वितीय प्रचार नाम वापसी की अंतिम तिथि के 5 से 8 दिन के बीच करना होगा।
  • तृतीय प्रचार, चुनाव प्रचार के 9वें दिन से अंतिम दिन के मध्य अर्थात मतदान के 2 दिन पहले तक करना होगा।
  • उप चुनाव संचालन के लिये आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा घर-घर अभियान, कोविड-19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है।
  • रोड शो में वाहनों के काफिले को 10 वाहनों के बजाय 5 वाहनों (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर यदि कोई हो) को सीमित किया है।
  • वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच का अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधा घंटा रखा गया है।
  • राजनीतिक दलों/अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक बैठकों और रोड शो के लिये जारी किये गये निर्देशों के अधीन अनुमति जारी होगी।
  • राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपस्थित लोगों की संख्या सार्वजनिक समारोहों के लिये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हों।

दमोह विधानसभा पर एक नजर

  • विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55-दमोह में 1 लाख 24 हजार 293 पुरूष, 1 लाख 15 हजार 408 महिला एवं 8 अन्य मतदाओं को मिलाकर कुल 2 लाख 39 हजार 709 मतदाता है।
  • इसके अतिरिक्त 125 पुरूष एवं 04 महिला सर्विस मतदाता है। इस प्रकार कुल 2 लाख 39 हजार 838 मतदाता है।
  • दमोह उपचुनाव में 359 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा, जिनमें 70 सहायक मतदान केन्द्र सम्मिलित है।
  • जिस मतदान केन्द्र पर 1000 से अधिक मतदाता है उस केन्द्र पर सहायक मतदान केन्द्र भी बनाया गया है, जो मूल मतदान केन्द्र के परिसर में ही सामान्यत: स्थापित है।
  • विधानसभा चुनाव 2018 में कुल 284 मतदान केन्द्र थे, जिसकी तुलना में इस बार 26 प्रतिशत मतदान केन्द्र बढ़ाये गये हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

मतदान करने से पहले इन बातों को रखना होगा ध्यान

  • कोविड-19 के दौरान उप चुनाव संचालन के लिये मतदान से एक दिन पहले पहले मतदान केन्द्र का सेनिटाईजेशन अनिवार्य रूप से होगा।
  • प्रत्येक मतदान केन्द्र के प्रवेश पर तापमान मापने के लिये थर्मल स्केनर की व्यवस्था की जायेगी।
  • दमोह उपचुनाव संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना होगा।
  • लाईन में 15-20 व्यक्तियों के लिये 6 फीट की दूरी पर निर्धारित गोले बनाये जायेंगे।
  • दमोह विधानसभा उप निर्वाचन 2021 में मतदान को सम्पन्न कराने के लिये लगभग 2 हजार 500 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं।
  • कोविड के दिशा-निर्देशों के तहत मतदान दलों के आवागमन के लिये पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है।

 

 


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