अशोकनगर, हितेंद्र बुधौलिया। अशोकनगर (Ashoknagar) में कलेक्टर ने अवैध उत्खनन करने की आरोप में कंपनी पर 89 करोड़ 15 लाख 52 हजार का जुर्माना लगाया है। गुना से ईसागढ़ तक कि सड़क बनाने वाली निर्माण एजेंसी आर्यावृत टोलवेज पर पर यह कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में पीडब्ल्यूडी विभाग को भी पार्टी बनाया गया है।
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गौरतलब है कि करीब 7 वर्ष पहले गुना से अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर की सड़क पीपीई मॉडल के तहत भोपाल की कंपनी आर्यवृत द्वारा बनाई गई थी। यह कंपनी भोपाल के शराब के कारोबारी से जुड़े सोम ग्रुप से संबंधित है। इस कंपनी के द्वारा सड़क बनाने के दौरान शादौरा तहसील के राजेबामोरा के पास बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन किया था। जिसके बाद यह जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध अजय कुमार अरेरा डायरेक्टर आर्यावृत टोलवेज प्रायवेट लिमि.कार्पोरेट आफिस 201 ब्रिटिश पार्क अपोजिट आइपर कालेज भोजपुर रोड भोपाल अनावेदक क्रमांक-2 राजीव कुमार श्रीवास्तव संभागीय प्रबंधक ग्वालियर -01 मुख्य इंजीनियर नार्थ जोन एन/जेड पीडब्ल्यू डी घाटीपुर ग्वालियर संभाग कार्यालय-01 के द्वारा अवैध उत्खनन करने पर मध्यप्रदेश गौड खनिज नियम 1966 के नियम 53 (5) एवं मध्यप्रदेश खनिज अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण नियम 2006 के नियम 18(5) के तहत ग्राम राजेबामोरा तहसील शाढौरा के शासकीय भूमि में अवैध उत्खनन को सिद्ध पाते हुए 89 करोड़ 15 लाख 52 हजार रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।