बालाघाट, सुनील कोरे। आरक्षी केन्द्र भरवेली में दर्ज दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में बालाघाट न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आज आरोपी शौकीन (37) को 10 वर्ष के कारावास और 60 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
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मामले पर अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र देशमुख ने बताया कि घटनाक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2017 को भरवेली थाना अंतर्गत एक ग्राम में नगझर निवासी शौकीन हुसैन रिश्तेदार के यहां गया था। वहां उसने बोलने और समझने में असमर्थ दिव्यांग युवती से दुष्कर्म किया था। जब पीड़ित युवती का पिता वहां पहुंचा तो आरोपी को दिव्यांग बेटी से दुष्कर्म करता देख आरोपी भाग गया। मामले पर युवती के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में कि जिसके बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाशी कर गिरफ्तार कि लिया और न्यायालय में पेश किया जिसके बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया था।
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वहीं आज मामले में सुनवाई के बाद न्यायलय ने आरोपी शौकीन खान को दोषी पाते हुए धारा 450 में 5 वर्ष का कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 376 (2)(ह) में 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। आदेश में माननीय न्यायालय ने विवेचक पुलिस अधिकारी की जांच भी सवाल उठाये है। डीएनए परीक्षण को लेकर दोषपूर्ण विवेचना पर माननीय न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को समुचित कार्यवाही के लिए भिजवाने की बात कही है।