भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोनावायरस ( covid-19 ) से संक्रमित हो जान गंवाने वाले लोगों के परिजन अब सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान को अपने मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि दिवंगत के उत्तराधिकारी को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ₹50000 का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है और आप इसे अपने मोबाइल से ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि दिवंगत के उत्तराधिकारी को सरल और आसान तरीके से जल्द से जल्द सहायता प्राप्त हो जाए यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
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भारत सरकार और लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रयासों के चलते प्रदेश सरकार ने आवेदन के लिए मोबाइल पर चलने में सक्षम ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य दिवंगत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को सरल और आसान तरीके से सहायता प्राप्त करवाना है। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस बारे में आगे बताया कि कोविड-19 से मृतक के उत्तराधिकारी को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके लिए मृतक के उत्तराधिकारी ऑनलाइन आवदेन एमपी ई-सर्विस के पोर्टल www.services.mp.gov.in पर कर सकते हैं।
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कैसे करें आवेदन
आवेदन करने से पूर्व मोबाइल-कम्प्यूटर से ओटीपी प्राप्त कर आवेदन से जुड़े दस्तावेज अपलोड करें ।
आप व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
प्रकरण में लिए गए निर्णय पर किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत भी ऑनलाइन -ई सर्विस पोर्टल पर की जा सकती है। शिकायत हेतु भी आप सीधे कलेक्टर कार्यालय जाकर आवेदन दे सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में दिवंगत का मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई पहचान के दस्तावेज शामिल है।
आरटीपीसीर या रेपिट इंटीजन जांच रिपोर्ट अथवा कोविड-19 संक्रमण प्रमाणित करने संबंधित आवश्यक चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट के अलावा रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा फॉर्म-4 या फार्म-4 ए, में जारी डेथ मेडिकल सर्टीफिकिट के साथ संबंधित दस्तावेज जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड कर जमा की जा सकती है। इसमें आपको सिर्फ एक ध्यान रखना होगा कि अपलोड क फाइल की साइज 700 केबी से अधिक न हो।
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उत्तराधिकारी के पास होने चाहिए यह कागजात-
उत्तराधिकारी का पहचान प्रमाण-पत्र, फोटो, पहचान प्रणाम पत्र के रुप में ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई पहचान के दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति, मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधों का पहचान साबित करने वाले स्व- प्रमाणित दस्तावेज के साथ कैंसिल किया हुआ एक चेक, पासबुक की प्रति। पासबुक की फोटो कॉपी में बैंकखाते का पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए।