जब 5 रुपए 71 पैसे के लिए कोर्ट पहुंचा मामला, कोर्ट ने कहा 30 दिन में वापस करें

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। उपभोक्ता फोरम यानि कंज्यूमर कोर्ट (Consumer Court) ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो सुनने में तो बहुत सामान्य लगता है लेकिन यदि सभी जागरूक उपभोक्ता इस आदेश को समझें और अमल करें तो वे बड़ी बड़ी कंपनियों, मॉल, शोरूम पर कैरीबैग (Carry Bag) यानि पॉलीथिन बैग (Polythene Bag) के नाम पर की जाने वाली लूट से बच सकते हैं। हालाँकि ये राशि बहुत कम होती है लेकिन ये वसूली उपभोक्ता के लिए बनाए नियम के विरुद्ध होती है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ग्वालियर(Gwalior News), अर्थात उपभोक्ता फोरम अर्थात कंज्यूमर कोर्ट (Consumer court) ने उपभोक्ता (Consumer) के हक़ में देश की एक बड़ी कंपनी को 5 रुपये 71 पैसे एक महीने यानि 30 दिन में वापस करने का आदेश दिया है।  इसके साथ साथ शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में 2000/- रुपये एवं प्रकरण खर्च के रूप में 1500/- रुपये देने का भी आदेश दिया है।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....