जबलपुर, संदीप कुमार। मानेगांव ग्राम पंचायत के पास अवैध गिट्टी उत्खनन और भंडारण करने पर जबलपुर कलेक्टर न्यायालय ने सड़क निर्माण करने वाली बागड़ कंपनी पर 3 लाख 83 हजार रु का जुर्माना लगाया है। जबलपुर कलेक्टर ने कहा है की जब शासन के खाते में अर्थदंड की राशि जमा हो जाए। उसके बाद ही बागड़ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जब्त वाहनों को छोड़ा जाएगा।
कलेक्टर न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि मानेगांव में गिट्टी के अवैध उत्खनन एवं भंडारण करने पर बागड़ कंपनी पर 2 लाख 1 हजार 600 रु तथा बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन के 4 मामलों में 42 हजार, 49 हजार, 42 हजार तथा 49 हजार रु का अर्थदंड किया गया है।
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इसी तरह जबलपुर तहसील के मानेगांव से 2 फरवरी 2021 को गिट्टी के अवैध भंडारण एवं परिवहन में प्रयुक्त एक पोकलेन मशीन एवं एक जेसीबी मशीन तथा 18 जनवरी 2021 को शाहपुरा तहसील के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन के चार अलग-अलग मामलों में चार हाईवे भी जब्त किए गए थे।