पॉलीथिन उपयोग पर सख्त HC, कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करे शासन अन्यथा PS हाजिर हो

ग्वालियर, अतुल सक्सेना।  मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (MP HC) की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench) ने सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथिन (Polythene) पर रोक के आदेश के बाद भी इसकी बिक्री और बढ़ते प्रयोग पर सख्त नाराजगी जताई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट (HC) ने शासन को आदेश दिया है कि वो सिंगल यूज  पॉलीथिन पर रोक लगाए जाने के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाहियों की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे अन्यथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव (PS) हाईकोर्ट में हाजिर हो।

आरटीआई एक्टिविस्ट गौरव पांडे ने एडवोकेट अवधेश भदौरिया के माध्यम से हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में 3 अगस्त 2018 एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा था कि भारत सरकार ने 18 मार्च 2017 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 जारी किये थे जिसके बाद मध्यप्रदेश शासन द्वारा 24 मई 2017 को अधिसूचना जारी करते हुए पूरे मध्यप्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथिन के निर्माण, परिवहन, भण्डारण, बिक्री पर रोक लगा दी थी।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....