नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर में एयर इंडिया (Air India) के अधिकारी कर्मचारियों (7th pay commission Employees) को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल EPFO के तहत सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किए जाने के बाद अब अधिकारी कर्मचारी 1 दिसंबर 2021 की पात्रता रखेंगे। इसका फायदा हजारों कर्मचारियों को होगा। इतना ही नहीं एक दिसंबर 2021 से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के दायरे में आने के बाद एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ-साथ उन्हें कई तरह के लाभ भी दिए जाएंगे।
गजट अधिसूचना के अनुसार नियोक्ता और अधिकांश कर्मचारी EPFO के प्रावधानों को अपनाने के लिए सहमत हो गए हैं। इस शिफ्ट से पहले, एयर इंडिया के कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान दे रहे थे और धन को लगभग 4,500 करोड़ के कुल निवेश के साथ दो फंडों AIEPF (एयर इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि) और IAEPF (इंडियन एयरलाइंस कर्मचारी भविष्य निधि) में स्थानांतरित कर दिया गया था।
दरअसल 1952-53 में Air India और Indian Airlines अलग-अलग कंपनियों में शामिल किया गया था। पीएम अधिनियम 1925 के तहत इन दोनों कंपनियों को कवर किया गया था। वही प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1925 के तहत वैधानिक पेंशन और बीमा योजना को इसमें शामिल नहीं किया गया था। वही कर्मचारी स्वयं अंशदाई वार्षिकी आधारित पेंशन योजना में खुद को शामिल करते थे। वहीं एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा शिक्षा से ही EPF और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 1 (4) के लिए आवेदन किया गया था।
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- कर्मचारियों को 1,000 प्रति माह की गारंटी न्यूनतम पेंशन और कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार और आश्रितों को पेंशन उपलब्ध होगी।
- सदस्य की मृत्यु के मामले में एक सुनिश्चित बीमा लाभ न्यूनतम 2.50 लाख और अधिकतम 7 लाख की सीमा में उपलब्ध होगा।
- इस लाभ के लिए EPFO कवर कर्मचारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है।
- कर्ज में डूबी इस एयरलाइन को टाटा समूह ने सरकार से अपने हाथ में ले लिया है।
- रिटायरमेंट फंड बॉडी ने कहा कि एयर इंडिया ने ईपीएफओ कवरेज के लिए आवेदन किया था, जिसे अनुमति दे दी गई है।
- EPFO ने अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए एयर इंडिया को ऑनबोर्ड किया।
- एयर इंडिया के ये कर्मचारी अब लाभों के हकदार होंगे जैसे कि उन्हें अपने भविष्य निधि (PF) खातों में उनके वेतन के 12 प्रतिशत पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत नियोक्ता का योगदान मिलेगा।
- पहले वे 1925 के पीएफ अधिनियम के तहत आते थे, जहां पीएफ में योगदान नियोक्ता द्वारा 10 प्रतिशत और कर्मचारी द्वारा 10 प्रतिशत था।
- EPFO योजना 1952, EPS 1995 (कर्मचारी पेंशन योजना) और EDLI 1976 (समूह बीमा) अब कर्मचारियों पर लागू होंगे।