नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। जुलाई का महीना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का महीना होता है। इस बार के रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसे फाइल कर दें। क्या आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्वयं फाइल करते हैं? तो आपको सबसे पहले form 16 चेक करना होगा। इसमें यह चेक कर लीजिए कि टीडीएस के तौर पर कटा हुआ पैसा फॉर्म 26as में शामिल किया गया है कि नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स में फॉर्म 26as भी शामिल होता है।
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फॉर्म 26as में एक फाइनेंशियल ईयर में आपके इनकम से काटे गए टीडीएस अमाउंट और उसे सरकार के पास जमा करने की संपूर्ण जानकारी होती है। कंपनी इस काटे गए अमाउंट को आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास जमा करवाती है। फॉर्म 26 एएस में सैलरी के अलावा बैंक की तरफ से इंटरेस्ट इनकम पर काटे गए TDS और आपकी तरफ से जमा एडवांस टैक्स की जानकारी भी दी गई होती है।
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TDS पर इनकम टैक्स का नियम
इनकम टैक्स के नियम के अनुसार यदि आप ₹10 लाख से ज्यादा मूल्य की गाड़ी खरीदते हैं। तो डीलर आपसे TCS (Tax collected at source) काटता है। आपके द्वारा चुकाया गया कुल अमाउंट का 1 फ़ीसदी TCS के रूप में कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके एवज में डीलर को आपको फॉर्म 27D जारी करके देना होगा। आपके द्वारा दिए गए TCS अमाउंट की जानकारी भी फॉर्म 26as में दी गई होती है।
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फॉर्म 26as में जानकारी सही नहीं है तो क्या करें?
ऐसा हो सकता है कि जो आपको TDS सर्टिफिकेट मिला है। उसमें जानकारी जो है वह 26as में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती हो। कई वजह से यह जानकारियां गलत हो जाती हैं इसलिए गलत जानकारी में सुधार जरूरी है। सुधार की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि गलत जानकारी की वजह क्या है।
उदाहरण के लिए आपकी कंपनी है बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार को टैक्स जमा करने में गलती कर दी है। तो इस कंडीशन में आपको टैक्स काटने वाली कंपनी या बैंक से संपर्क करना होगा। आपको कंपनी या बैंक से TDS रिटर्न की रिवाइज करने के लिए कहना होगा। उसके बाद दोबारा सही जानकारी के साथ टीडीएस रिटर्न फाइल करके अपना फॉर्म 26as में सही जानकारी दिखने लगेगी।
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ITR फाइल की आखिरी तारीख?
ITR फाइल की अंतिम तारीख 31st जुलाई है। इसमें 2021 -22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा है। यदि आप इस तारीख तक फाइल रिटर्न नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपने form 26as की जानकारी दी जानी चाहिए। गलती होने पर आप रिटर्न फाइल करने से पहले उसे ठीक कर सकते हैं।