1 अप्रैल से बदल जायेगें यह नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Published on -
MP NEWS

डेस्क रिपोर्ट। 1 अप्रैल 2022 से देश वासियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है, दरअसल कई बड़े बदलाव अप्रैल महीने में होने जा रहे है, 1 अप्रैल से बैंक के नियमों में बदलाव से लेकर  टैक्‍स, जीएसटी, FD समेत और भी कई नियम बदल जाएंगे। हालांकि सिर्फ जीएसटी में राहत मिल रही है बाकी चाहे मकान खरीदना हो या फिर एफडी हो या फिर दवाइयाँ इन सभी पर महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है, 1 अप्रैल से होने जा रहे ऐसे ही कुछ बड़े बदलावों के बारे में हम आपको बताने जा रहे है।

यह भी पढ़ें… इस योजना में होगा बड़ा लाभ, वरिष्ठ नागरिकों को मिलेंगे 9250 रुपए मासिक पेंशन, जाने डिटेल 

सबसे पहले बात घर के बजट को तय करने वाली रसोई की, बढ़ सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम
अप्रैल का महिना तेज गर्मी और उमस के साथ ही सिलेंडर में भी महंगाई की आग लगा सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद आशंका है कि प्रिल महीने में घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ेगें।

इस महीने से दवाओं पर भी करना पड़ेगा ज्यादा खर्च 
1 अप्रैल से अगर अगर अप अपनी या घर के किसी सदस्य की दवाई लेने केमिस्ट की दुकान जा रहे है तो ज्यादा पैसे लेकर आपको जाना होगा, भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 800 से ज्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेगी। यानि की अब पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस समेत जरूरी दवाओं की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी।

घर खरीदना होगा अब महंगा 1 अप्रैल से होमबायर्स को झटका
अब आपको अपना आशियाना खरीदना और महंगा होगा, दरअसल 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। बता दें कि 2019-20 के बजट में, केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त ₹ 1.50 लाख आयकर लाभ की घोषणा की गई थी। लेकिन अब इस योजना को बढ़ाया नहीं गया है, होमबायर्स को अगले वित्त वर्ष 2022-23 से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

अब नहीं मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों  को स्पेशल एफडी का फायदा 

सीनियर सिटीजन्स के लिए कोविड -19 महामारी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक  समेत ने स्पेशल एफडी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन को एफडी पर ज्यादा फायदा मिल रहा है। लेकिन अब कुछ बैंक इस योजना को बंद कर सकते है। दरअसल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो साल से चल रही इस स्पेशल स्कीम्स को एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समाप्त कर सकते हैं क्योंकि इन बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल एफडी योजना की समय सीमा को विस्तार की घोषणा नहीं की है।

यह भी पढ़ें… घर पर ही बनाएं बाजार से भी बढ़िया शाही पनीर मसाला, बढ़ जाएगा सब्जी का स्वाद

सबसे भरोसेमंद पोस्ट ऑफिस के नियम में बदलाव 
छोटी छोटी सैविंग के लिए आज भी सबसे ज्यादा भरोसा पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीम पर लोग जताते है लेकिन अब एक अप्रैल से इन स्कीम में भी बदलाव किया जा रहा है,  1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) और टर्म डिपॉजिट काउंट्स (Time Deposit Accounts) पर ब्याज का पैसा अब सेविंग खाते में ही मिलेगा। जमाकर्ता अब पोस्ट ऑफिस जाकर अपनी इन स्कीम में जमा किए गए पैसों का ब्याज कैश में नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। अब  MIS, एससीएसएस, टाइम डिपॉजिट खातों के मामले में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए बचत खाते का उपयोग को जरूरी होगा।

 म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम

1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। दरअसल, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डीडी आदि के जरिये भुगतान सुविधा नहीं मिलेगी, अब 1 अप्रैल, 2022 से म्‍यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई अथवा नेटबैंकिंग के जरिये ही भुगतान करना होगा।

 एक्सिस बैंक और PNB के नियमों में बदलाव
1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी अकाउंट में आपको 10 की जगह 12 हजार रुपये रखने जरूरी होंगे, मिनीमम बैलेंस के नियम में यह बदलाव किया गया है।  एक्सिक बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपये कर दिया है। वहीं, अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक में 4 अप्रैल से 10 लाख व उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

 

सिर्फ मिलेगी यह राहत, GST का नियम होगा सरल 
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर  के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नियम भी एक अप्रैल 2022 से लागू हो जा रहा है।

 


About Author

Harpreet Kaur

Other Latest News