देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं से जुड़े कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने आवास, परिवहन और रोजगार के क्षेत्र में कई नियमों में ढील दी है, जिससे आम जनता को सीधे तौर पर राहत मिलेगी।
कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला रियल एस्टेट और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लिया है। इसके तहत आवास विभाग की ‘ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन नीति’ को मंजूरी दे दी गई है। अब पर्यावरण के अनुकूल घर या इमारत बनाने वालों को सरकार अतिरिक्त निर्माण की छूट देगी।
ग्रीन बिल्डिंग और निर्माण नियमों में बदलाव
नई नीति के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर अतिरिक्त एफएआर (Floor Area Ratio) का लाभ मिलेगा। प्लेटिनम ग्रेड की बिल्डिंग को 5 प्रतिशत, गोल्ड को 3 प्रतिशत और सिल्वर ग्रेड को 2 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा। इसके अलावा, बहुमंजिला इमारतों में सड़क के स्तर वाली पार्किंग की ऊंचाई को अब इमारत की कुल ऊंचाई में नहीं गिना जाएगा, जिससे बिल्डरों और घर खरीदारों को फायदा होगा।
सरकार ने सड़कों की चौड़ाई को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 6 मीटर और मैदानी इलाकों में 9 मीटर होना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, वाणिज्यिक क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज के नियमों में राहत देते हुए अब बैक-सेटिंग आधारित रेगुलेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। ‘मोटल’ श्रेणी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
जमीन मुआवजे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फैसले
ऊर्जा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने मुआवजा राशि बढ़ाने का फैसला किया है। बिजली लाइनों और टावरों के लिए टावर की 1 मीटर परिधि में आने वाली जमीन का भुगतान अब सर्किल रेट का 200 प्रतिशत किया जाएगा। सर्किल रेट और बाजार भाव (मार्केट वैल्यू) में अंतर को कम करने के लिए एक नई समीक्षा समिति का गठन भी किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत देहरादून की रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को जीएसटी (GST) से छूट दी गई है। इसमें रॉयल्टी और जीएसटी की राशि वापस (Reimburse) की जाएगी। इसके अलावा नैनी सैणी एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को सौंप दी गई है।
युवाओं और रोजगार के लिए सौगात
युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ‘युवा भविष्य निर्माण योजना’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत UPSC, NET, GATE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और डाउट-क्लीयरिंग की सुविधा मिलेगी।
तकनीकी शिक्षा विभाग में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब तकनीकी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग (PSC) के माध्यम से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर ही की जाएगी। वहीं, लोक निर्माण विभाग (PWD) में जेई (JE) पद के लिए 5 प्रतिशत प्रमोशन को हटाकर 10 साल की सेवा के बाद सीधे जेई बनने का रास्ता साफ कर दिया गया है।
कानून और अन्य अहम निर्णय
सरकार ने छोटे अपराधों में जेल की सजा को खत्म कर जुर्माने की व्यवस्था लागू की है। उदाहरण के लिए, कृषि में प्रतिबंधित कीटनाशकों (Pesticide) के उपयोग पर अब जेल नहीं, बल्कि 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। सगंध पौधा अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर अब ‘Institute of Perfume’ कर दिया गया है।





